अरुणाचल प्रदेश सरकार
45% सीधी सब्सिडी
अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के किसानों को बागवानी क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने हेतु "आत्मनिर्भर बागवानी योजना (Atma Nirbhar Bagwani Yojana - ANBY)" का संचालन किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत किसानों, स्वयं सहायता समूहों (SHG) और FPO को बागवानी फसलों एवं आधुनिक कृषि उपकरणों पर सरकार और बैंकों के सहयोग से भारी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
योजना का वित्तीय ढाँचा (45:45:10 Subsidy Structure)
45%
सरकारी सब्सिडी
Govt Subsidy
45%
बैंक ऋण (Loan)
Bank Finance
10%
किसान का अंशदान
Farmer's Share
योजना का संक्षिप्त विवरण (Scheme Overview)
| योजना का नाम (Title) | आत्मनिर्भर बागवानी योजना (ANBY) |
|---|---|
| संबंधित राज्य (State) | अरुणाचल प्रदेश (Arunachal Pradesh) |
| क्रेडिट गारंटी सीमा | व्यक्तिगत: ₹1.60 लाख तक | SHG/FPO: ₹10 लाख तक (बिना गारंटी) |
| सहयोगी बैंक (Partners) | SBI, अरुणाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक, AP को-ऑपरेटिव एपेक्स बैंक |
| भूमि स्वामित्व नियम | LPC (Land Possession Certificate) की कोई बाध्यता नहीं |
| आधिकारिक पोर्टल | myscheme.gov.in |
अनुदान हेतु पात्र बागवानी फसलें
सुपारी (Arecanut)
अनानास (Pineapple)
एवोकाडो (Avocado)
ड्रैगन फ्रूट (Dragon Fruit)
संतरा (Orange) व अमरूद
केला (Banana)
पात्र कृषि उपकरण व मशीनरी
- फार्म ट्रैक्टर (Agricultural Tractors)
- पॉवर टिलर (Power Tillers)
- ब्रश कटर व अन्य बागवानी उपकरण (Brush Cutters)
पात्रता शर्तें (Eligibility)
- आवेदक केवल अरुणाचल प्रदेश का मूल निवासी किसान होना चाहिए।
- व्यक्तिगत किसान, प्रगतिशील कृषक, महिला स्वयं सहायता समूह (SHG) व FPO पात्र हैं।
आवश्यक दस्तावेज़ (Checklist)
आधार कार्ड
वोटर आईडी कार्ड
मूल निवास प्रमाण पत्र
सक्रिय बैंक पासबुक
आवेदन के लिए भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र (LPC) की आवश्यकता नहीं है।
आवेदन फॉर्म एवं आधिकारिक लिंक्स
योजना का ऑफलाइन/ऑनलाइन फॉर्म डाउनलोड करें या सरकारी पोर्टल पर आधिकारिक नोटिफिकेशन देखें।
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