सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग (SJE)
अम्बेडकर DBT वाउचर योजना (प्रारंभ सत्र: 2021-22)
राजस्थान सरकार द्वारा घर से दूर रहकर राजकीय महाविद्यालयों में स्नातक (UG) एवं स्नातकोत्तर (PG) कक्षाओं में नियमित अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों के लिए अम्बेडकर DBT वाउचर योजना 2026 चलाई जा रही है। इस योजना के तहत सरकारी हॉस्टल में सीट न मिलने पर संभाग मुख्यालय पर रहने वाले छात्रों को ₹7,000 प्रति माह तथा जिला मुख्यालय पर रहने वाले छात्रों को ₹5,000 प्रति माह का आवासीय भत्ता 10 माह तक सीधे बैंक खाते में प्रदान किया जाता है।
₹7,000 / माह
संभागीय मुख्यालय दर (वार्षिक ₹70,000)
₹5,000 / माह
जिला मुख्यालय दर (वार्षिक ₹50,000)
10 माह हेतु
शैक्षणिक सत्र में देय अवधि
राजकीय कॉलेज
केवल सरकारी कॉलेज नियमित छात्र
अम्बेडकर DBT वाउचर योजना विवरण तालिका
| योजना का नाम | मुख्यमंत्री अम्बेडकर DBT वाउचर योजना (Ambedkar DBT Voucher Scheme) |
|---|---|
| शुरुआत वर्ष | सत्र 2021-22 |
| नोडल विभाग | सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग (SJE), राजस्थान |
| पात्र वर्ग / जातियां | अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), MBC, EWS एवं अल्पसंख्यक |
| कक्षा स्तर | केवल राजकीय महाविद्यालयों में संचालित स्नातक (UG) एवं स्नातकोत्तर (PG) संकाय |
| पारिवारिक आय सीमा | SC / ST / MBC: ₹2.50 लाख | OBC: ₹1.50 लाख | EWS: ₹1.00 लाख वार्षिक आय तक |
आवासीय नियम एवं देय सहायता
- कमरे का किराया व भोजन: घर से दूर रहकर शहरी क्षेत्र में किराए पर कमरा या पीजी (PG) लेकर रहने वाले छात्रों के भोजन व आवास खर्च हेतु वाउचर।
- सीधा DBT ट्रांसफर: स्वीकृत राशि सीधे विद्यार्थी के जन आधार से जुड़े बैंक खाते में प्रति माह ट्रांसफर की जाती है।
महत्वपूर्ण पात्रता शर्तें
- हॉस्टल में प्रवेश न होना: छात्र जिस शहर में पढ़ रहा है, वहां वह किसी भी सरकारी छात्रावास में निवासरत न हो।
- स्थानीय निवासी अपात्र: जिस नगर निकाय क्षेत्र में कॉलेज स्थित है, यदि छात्र उसी निकाय का मूल निवासी है तो वह पात्र नहीं होगा।
आवश्यक दस्तावेज़ चेकलिस्ट
अपडेटेड जन आधार कार्ड एवं आधार कार्ड
डिजिटल मूल निवास प्रमाण पत्र
सक्षम स्तर से जारी नया आय प्रमाण पत्र
राजकीय कॉलेज की नियमित फीस रसीद व आई-कार्ड
किराए के कमरे/मकान का रेंट एग्रीमेंट या मकान मालिक का घोषणा पत्र