राजस्थान सरकार द्वारा प्रदेश के राजकीय विद्यालयों, महाविद्यालयों, आवासीय शिक्षण संस्थानों एवं छात्रावासों में अध्यापन व्यवस्था को सुचारू बनाने हेतु विद्या संबल योजना के तहत विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इस योजना के तहत नियमित भर्ती प्रक्रिया में लगने वाले समय के दौरान स्वीकृत रिक्त पदों पर निजी अभ्यर्थियों एवं सेवानिवृत्त शिक्षकों को गैस्ट फैकल्टी (अतिथि शिक्षक) के रूप में पूर्णतः मेरिट आधारित पारदर्शी प्रक्रिया द्वारा लगाया जाएगा।
योजना का संक्षिप्त विवरण (Scheme Overview)
| योजना का नाम | विद्या संबल योजना (Vidya Sambal Yojana) |
|---|---|
| संबंधित विभाग | स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, राजस्थान |
| नियुक्ति का स्वरूप | पूर्णतः अस्थाई / गैस्ट फैकल्टी आधार (प्रति कालांश मानदेय) |
| पात्र अभ्यर्थी | संबंधित सेवा नियमों की योग्यता रखने वाले निजी अभ्यर्थी एवं सेवानिवृत्त कार्मिक |
| चयन का आधार | न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता परीक्षा के प्राप्तांकों से निर्मित मेरिट व पैनल |
| कार्यकाल सीमा | एक शैक्षणिक सत्र/सेमेस्टर अथवा नियमित पदस्थापन होने तक (स्वतः समाप्त) |
पदवार मानदेय दरें (Honorarium Rates)
1. विद्यालय एवं प्रशिक्षण संस्थान स्तर
| पद नाम | अध्यापन कक्षा | प्रति घंटा मानदेय | अधिकतम मासिक मानदेय |
|---|---|---|---|
| अध्यापक ग्रेड-III (Teacher Grade-III) | कक्षा 1 से 8 | ₹300/- | ₹21,000/- |
| अध्यापक ग्रेड-II (Teacher Grade-II) | कक्षा 9 से 10 | ₹350/- | ₹25,000/- |
| प्राध्यापक / ग्रेड-I (Lecturer / Grade-I) | कक्षा 11 से 12 | ₹400/- | ₹30,000/- |
| अनुदेशक (Instructor) | — | ₹300/- | ₹21,000/- |
| प्रयोगशाला सहायक (Lab Assistant) | — | ₹300/- | ₹21,000/- |
2. विश्वविद्यालय / महाविद्यालय / पॉलिटेक्निक कॉलेज स्तर
| पद नाम | प्रति घंटा मानदेय | अधिकतम मासिक मानदेय |
|---|---|---|
| सहायक आचार्य (Assistant Professor) | ₹800/- | ₹45,000/- |
| सह आचार्य (Associate Professor) | ₹1,000/- | ₹52,000/- |
| आचार्य (Professor) | ₹1,200/- | ₹60,000/- |
पात्रता एवं सेवा शर्तें
- शैक्षणिक योग्यता: संबंधित पद हेतु विभागीय सेवा नियमों (Service Rules) में निर्धारित न्यूनतम योग्यता एवं पात्रता अनिवार्य।
- पात्र आवेदक: निजी फ्रेश अभ्यर्थी अथवा राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त शिक्षक/अधिकारी।
- रिक्त पद बाध्यता: गैस्ट फैकल्टी केवल स्वीकृत रिक्त पद के विरुद्ध ही ली जा सकेगी (नियमित कार्मिक आने पर सेवाएं स्वतः समाप्त होंगी)।
- नियमितीकरण का दावा नहीं: यह पूर्णतः कालावधि/घंटा आधारित व्यवस्था है, भविष्य में नियमित नियुक्ति का दावा अमान्य होगा।
चयन के दोहरे माध्यम (Selection Modes)
मोड 1: संस्था प्रधान स्तर पर सीधी व्यवस्था
संस्थान प्रधान विद्यालय/संस्था में रिक्त चल रहे पदों पर सेवा नियमों के अनुसार योग्य निजी अभ्यर्थियों या सेवानिवृत्त कार्मिकों को बजट उपलब्धता के अधीन सीधे रख सकते हैं।
मोड 2: जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा
जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में सार्वजनिक सूचना जारी कर आवेदन लिए जाते हैं। प्राप्तांकों की मेरिट के आधार पर प्रति रिक्ति 3 अभ्यर्थियों का पैनल ब्लॉकवार तैयार किया जाता है।
आवश्यक दस्तावेज़ एवं 14-सूत्रीय शपथ-पत्र
आवेदन एवं चयन प्रक्रिया (Step-by-Step Workflow)
रिक्तियों का आंकलन
सत्र प्रारंभ से पूर्व विद्यालय/संस्था स्तर पर विषयवार रिक्त पदों की सूची व आवश्यकता तैयार की जाती है।
विज्ञप्ति / आवेदन
जिला समिति अथवा संस्था प्रधान द्वारा सार्वजनिक सूचना जारी कर पात्र अभ्यर्थियों से ऑफलाइन/ऑनलाइन आवेदन लिए जाते हैं।
वरीयता सूची (Merit)
शैक्षणिक योग्यता परीक्षा प्राप्तांकों के आधार पर पारदर्शी मेरिट लिस्ट एवं विषयवार पैनल का निर्माण।
शपथ-पत्र व पदस्थापन
प्रारूप अनुसार शपथ-पत्र प्रस्तुत करने के बाद कार्यभार ग्रहण कराया जाता है और मासिक संतोषजनक कार्य सत्यापन पर मानदेय मिलता है।
आधिकारिक विभागीय वेबसाइट्स
विद्या संबल योजना दिशा-निर्देश, नियम परिपत्र एवं नवीन अपडेट्स के लिए आधिकारिक पोर्टल पर विजिट करें:
राजस्थान विद्या संबल योजना 2026 अपडेट्स
जिलावार एवं विद्यालयवार रिक्त पदों की सूची, आवेदन फॉर्म प्रारूप, मेरिट लिस्ट और चयन आदेशों के तुरंत नोटिफिकेशन के लिए हमारे ग्रुप्स से जुड़ें!